राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: वितरण और आवेदन प्रक्रिया में आए महत्वपूर्ण बदलाव! देश के करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी दस्तावेज़ है। यह न केवल पहचान का एक आधिकारिक प्रमाण है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी वाली दर पर आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं और चावल प्राप्त करने का एकमात्र जरिया भी है। इस आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल और अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है।
अब कोई भी नागरिक केंद्र सरकार के ‘उमंग ऐप’ मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने स्मार्टफोन से ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगने का दौर लगभग समाप्त हो गया है। यह सुविधा विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिनके लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना मुश्किल होता था।
इसके साथ ही, राशन उपभोक्ताओं के लिए वितरण से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की गई हैं। वीडियो में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लाखों (लगभग 4.74 लाख) कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण शुरू किया गया है। अधिकारियों ने वितरण में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों ने सभी कोटेदारों को नियमानुसार राशन वितरण के आदेश दिए हैं, और साथ ही पर्यवेक्षकों व नोडल अधिकारियों को भी वितरण की कड़ी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनका पूरा और सही हिस्सा मिल सके।
वितरण के तहत, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निशुल्क खाद्यान्न (जिसमें 17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम चावल शामिल है) दिया जाता है। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं शामिल होता है। यह स्पष्टीकरण लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी देता है। हालांकि, जो लोग डिजिटल प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, उनके लिए पारंपरिक ऑफलाइन आवेदन का तरीका भी उपलब्ध है; ऐसे नागरिक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, खाद्य विभाग कार्यालय, या तहसील/ब्लॉक कार्यालय में जाकर संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।